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संबंधित जिले के एसपी को रोकथाम के लिए किया गया एलर्ट

वाट‍्सएप पर वायरल हो रही खबर की जांच की गयी जेल में बंद आरोपी को अपहृत की जानकारी, पर पुलिस को नहीं रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में चतरा के नाबालिग के अपहरण मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की […]

वाट‍्सएप पर वायरल हो रही खबर की जांच की गयी

जेल में बंद आरोपी को अपहृत की जानकारी, पर पुलिस को नहीं
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में चतरा के नाबालिग के अपहरण मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान नाबालिग के सुरक्षित होने से संबंधित प्रार्थी के शपथ पत्र पर राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि जेल में रहते हुए आरोपी नाबालिग के सुरक्षित होने से संबंधित शपथ पत्र दायर करता है, लेकिन पुलिस को नाबालिग से संबंधित कोई जानकारी नहीं है.
प्रार्थी की अोर से दायर शपथ पत्र के आधार पर जांच कर नाबालिग के संबंध में सरकार शपथ पत्र दायर करे. अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले सरकार की अोर से अदालत को बताया गया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पुन: पूछताछ की जायेगी आैर नाबालिग को बरामद कर लिया जायेगा. सुनवाई के दाैरान चतरा के एसपी उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सरयू पासवान ने जमानत याचिका दायर की है. उसके खिलाफ चतरा के नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है.

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