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रांची : रिश्वत के आरोपी अधिकारी को मिली तीन साल की सजा
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएल (बरकासयाल, बरकाकाना) के पूर्व वरीय कार्मिक अधिकारी कृत किशोर मिश्रा को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला आरसी-13 […]
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएल (बरकासयाल, बरकाकाना) के पूर्व वरीय कार्मिक अधिकारी कृत किशोर मिश्रा को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
जुर्माना नहीं चुकाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला आरसी-13 (ए) 2002-आर से जुड़ा है. वरीय कार्मिक अधिकारी को एसीबी की टीम ने आठ अक्तूबर 2002 को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में एसीबी ने 31 दिसंबर 2002 को चार्जशीट दाखिल की थी.
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