22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गैर इरादतन हत्या मामले में चार को 10-10 साल की सजा

रांची : अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनायी. अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 149/2015 से संबंधित है. घटना 21 दिसंबर 2015 की है. मामले में सूचक पुंदाग […]

रांची : अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनायी. अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 149/2015 से संबंधित है.
घटना 21 दिसंबर 2015 की है. मामले में सूचक पुंदाग ओपी के लुबाटू टोला स्थित गौसनगर के हसन रजा हैं. प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त इरफान अंसारी, सद्दाम अंसारी, युसूफ अंसारी और ठुनकू शाह है़ं
चारों अभियुक्त 21 दिसंबर 2015 को हसन रजा के नया सराय स्थित कबाड़ी दुकान पहुंचे. दुकान में हसन के छोटे भाई अख्तर रजा बैठे थे. चारों ने अख्तर से कहा कि हमारे पास कुछ छड़ है. इसे बेचना है़ तब अख्तर ने कहा कि मेरे बड़े भाई अभी नहीं है़ं
इसलिए अभी हम छड़ नहीं लेंगे़ तब सभी अख्तर से गाली-गलौज करने लगे, अख्तर ने गाली-गलौज का विरोध किया. इसके बाद इरफान अंसारी और बगड़ा अंसारी हाथ में छुरा तथा इरफान अंसारी, युसूफ अंसारी रॉड हाथ में लेकर अख्तर और उसके मित्र पर हमला कर दिया़ इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये. इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया़ साथ ही इरफान अंसारी ने हसन के जैकेट से 10 हजार रुपये भी जबरदस्ती निकाल लिया़ बाद में मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें