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एसटी-एससी कर्मी भड़के, सीएम के आश्वासन पर हुए शांत

एसटी-एससी कर्मियों ने सचिवालय में किया धरना-प्रदर्शन रांची : अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के 36 फीसदी पदों को छोड़ कर शेष 64 फीसदी पदों पर प्रोन्नति देने के कार्मिक के आदेश के विरोध में बुधवार को एसटी-एससी कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने […]

एसटी-एससी कर्मियों ने सचिवालय में किया धरना-प्रदर्शन
रांची : अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के 36 फीसदी पदों को छोड़ कर शेष 64 फीसदी पदों पर प्रोन्नति देने के कार्मिक के आदेश के विरोध में बुधवार को एसटी-एससी कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में धरना-प्रदर्शन किया.
इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि एसटी-एससी को छोड़ कर शेष को प्रोन्नति देना गलत है. उन्हें भी प्रोन्नति देनी चाहिए. उनके लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है.
इससे संबंधित पत्र भी कार्मिक विभाग को दिखाया. अगर ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ कर 64 फीसदी पदों पर प्रोन्नति दी गयी, तो उनके साथ अन्याय होगा. उनके आंदोलन को देख कर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहल की. उन्होंने अफसरों को बुलाया और मामले की जानकारी ली.
आंदोलन कर रहे अफसरों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 मई को प्रोन्नति से संबंधित जो आदेश जारी किया गया है, उस पर रोक लगायी जायेगी. प्रोन्नति सबको मिले, इसकी व्यवस्था की जायेगी. हाइकोर्ट में दायर मामले को ध्यान में रख कर ही सब कुछ किया जायेगा. मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सारे कर्मी शांत हुए. मौके पर मुख्य सचिव सहित अन्य अफसर भी मौजूद थे.
महाधिवक्ता से ली जायेगी राय
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि उनसे एसटी-एससी अफसरों ने मुलाकात की है. प्रोन्नति मामले में अपनी बात रखी है. इस मामले में महाधविक्ता से राय ली जायेगी. इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
क्या है मामला
22 मई को कार्मिक विभाग ने प्रोन्नति से संबंधित एक आदेश जारी किया था. इसमें हाइकोर्ट में दायर मामले व महाधिवक्ता की राय का हवाला देते हुए कहा गया है कि फिलहाल एसटी-एससी के 36 फीसदी पदों को छोड़ कर शेष 64 फीसदी पदों पर प्रोन्नति दी जाये, पर यह प्रोन्नति औपबंधिक होगी. हाइकोर्ट के फैसले के बाद इसे स्थायी रूप से प्रभावी किया जायेगा. इस तरह एसटी-एससी कर्मियों की प्रोन्नति हाईकोर्ट के फैसले के बाद करना था.

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