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फर्जी सर्टिफिकेट बनानेवाले गिरोह पर करें कार्रवाई

नाबालिग का फर्जी सर्टिफिकेट देकर बरी होने का मामला पुलिस को नाबालिग की सुरक्षा करने का दिया निर्देश रांची : अपर न्यायायुक्त शिवपाल सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने के आरोपी तौफिक आलम अंसारी को बरी कर दिया था. उसी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपी की […]

नाबालिग का फर्जी सर्टिफिकेट देकर बरी होने का मामला
पुलिस को नाबालिग की सुरक्षा करने का दिया निर्देश
रांची : अपर न्यायायुक्त शिवपाल सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने के आरोपी तौफिक आलम अंसारी को बरी कर दिया था. उसी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपी की ओर से नाबालिग का फर्जी प्रमाण पत्र अदालत में प्रस्तुत करने पर एसएसपी, प्रोबेशन ऑफिसर व डालसा के अध्यक्ष न्यायायुक्त नवनीत कुमार को पत्र लिख कर ऐसे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने और पुलिस से नाबालिग की सुरक्षा करने को कहा.
अदालत ने मामले में ओरमांझी थाना प्रभारी को आदेश दिया कि नाबालिग की सही जन्मतिथि की जांच करें. मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी़ अदालत में नाबालिग के पिता ने भी आवेदन देकर अपनी पुत्री की जन्मतिथि के प्रमाण पत्रों की जांच कराने का आग्रह किया था.
गौरतलब है कि अदालत में नाबालिग की जन्मतिथी से संबंधित तीन तिथियों पर अलग-अलग प्रमाण पत्र (दो मार्च 2000, 15 मई 1997 तथा दो मार्च 1997) प्रस्तुत किये गये थे. नाबालिग फिलहाल महिला प्रोबेशन होम में रह रही है़ प्रोबेशन होम की ओर से पांच अप्रैल को कोर्ट को पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि तौफिक महिला प्रोबेशन होम आता है और वहां रह रही लड़की से मिलता है़ गार्ड को गाली-गलौज भी करता है़ ज्ञात हो कि ओरमांझी के हुटूप गांव निवासी नाबालिग लड़की के पिता ने अपनी पुत्री के अपहरण करने का आरोप तौफिक अंसारी पर लगाते हुए 12 सितंबर 2016 को ओरमांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी़
फ्रेंचाइजी मामले की सुनवाई नौ जुलाई को
रांची : हाइकोर्ट ने झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अपील याचिका पर सुनाई के लिए नौ जुलाई की तिथि निर्धारित की. निगम ने फ्रेंचाइजी मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. कोर्ट ने अपील दायर करने में हुई देर का कारण जानना चाहा था. निगम की ओर से कहा गया कि अपील दायर करने की अनुमति की प्रक्रिया पूरी करने में देर हुई. अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की सुनाई के लिए अगली तिथि तय की.

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