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गैर इरादतन हत्या मामले में झामुमो नेता हुए रिहा

रांची : अपर न्यायायुक्त एस एस प्रसाद की अदालत ने मदन लाल शर्मा की गैर इरादतन हत्या मामले में संदेह का लाभ देते हुए झामुमो नेता विजय वर्मा उर्फ अरुण वर्मा को रिहा कर दिया. इस मामले में अधिवक्ता सुनील पांडेय ने झामुमो नेता की ओर से पैरवी की. मामला वर्ष 2012 का है. आठ […]

रांची : अपर न्यायायुक्त एस एस प्रसाद की अदालत ने मदन लाल शर्मा की गैर इरादतन हत्या मामले में संदेह का लाभ देते हुए झामुमो नेता विजय वर्मा उर्फ अरुण वर्मा को रिहा कर दिया. इस मामले में अधिवक्ता सुनील पांडेय ने झामुमो नेता की ओर से पैरवी की. मामला वर्ष 2012 का है.
आठ दिसंबर 2012 की शाम छह बजे सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर, मधुकम में बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था.
उस विवाद में मारपीट होने लगी. उस दौरान अरुण वर्मा ने मदन लाल शर्मा की पिटाई कर दी थी. उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गयी. इस संबंध में मृतक की पत्नी शालु देवी ने सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसके बाद चार्जशीट व चार्जफ्रेम हुआ था़ अधिवक्ता सुनील पांडेय ने बताया कि केस प्रूफ नहीं हो पाया, उसी का लाभ आरोपी अरुण को मिला और अदालत ने उसे बरी कर दिया़

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