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रांची : पांच राज्यों ने पंचायतों को सौंपे शत-प्रतिशत अधिकार

रांची : देश में केवल पांच राज्य ही ऐसे हैं, जिन्होंने 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को शत-प्रतिशत अधिकार और शक्तियां सौंप दी हैं. पंचायती राज संस्थाओं को शत-प्रतिशत अधिकार और शक्तियां सौंपने वाले राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं सिक्किम शामिल हैं. राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार […]

रांची : देश में केवल पांच राज्य ही ऐसे हैं, जिन्होंने 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को शत-प्रतिशत अधिकार और शक्तियां सौंप दी हैं. पंचायती राज संस्थाओं को शत-प्रतिशत अधिकार और शक्तियां सौंपने वाले राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं सिक्किम शामिल हैं. राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के सवाल पर केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह जानकारी दी है.
श्री पोद्दार ने पूछा था कि 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों एवं दायित्वों के प्रत्यायोजन की अद्यतन स्थिति क्या है? श्री पोद्दार ने अपने प्रश्न के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों एवं दायित्वों के प्रत्यायोजन संबंधी राज्यवार ब्योरा भी मांगा था. टीआइएसएस अंतरण अध्ययन 2015-16 के हवाले से सौंपी गयी सूची से स्पष्ट होता है कि केवल पांच राज्यों ने ही 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को शत-प्रतिशत अधिकार और शक्तियां सौंपी हैं.
हालांकि इस मामले में झारखंड की स्थिति तुलनात्मक तौर पर बेहतर दिखती है. झारखंड में कृषि, पशुपालन, डेयरी व पॉल्ट्री, मत्स्य पालन, भूमि सुधार, लघु वन उत्पाद, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जलछाजन विकास, सामाजिक व कृषि वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग, सांस्कृतिक गतिविधियों, पेयजल, शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक कल्याण, एससी-एसटी समेत कमजोर वर्गों के कल्याण तथा महिला बाल विकास से संबंधित मामलों के अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिये गये हैं.

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