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रांची : अदालती तथ्य तैयार करने में उप निबंधक ने की चूक, स्पष्टीकरण
रांची : सहकारिता विभाग के उप निबंधक जयदेव प्रसाद सिंह पर अदालत में सरकार का पक्ष सही तरीके से तैयार नहीं कराने का आरोप लगाया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उनको 48 घंटे के अंदर अपने पक्ष रखने को कहा है. तीन अप्रैल को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के […]
रांची : सहकारिता विभाग के उप निबंधक जयदेव प्रसाद सिंह पर अदालत में सरकार का पक्ष सही तरीके से तैयार नहीं कराने का आरोप लगाया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उनको 48 घंटे के अंदर अपने पक्ष रखने को कहा है. तीन अप्रैल को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के विशेष सचिव विमल ने इससे संबंधित आदेश निकाला है.
इसमें श्री सिंह पर बानापीड़ी बुनकर सहयोग समिति बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में दायर शपथ पत्र में तथ्यों को सही ढंग से नहीं रखने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए पूर्व से तैयार तथ्य विवरणी एवं संशोधित तथ्य विवरणी को एक साथ समाहित किया गया था.
इस पर विभागीय अनुमोदन भी लिया गया था. इसके विपरीत जाते हुए पूर्व के तथ्य विवरणी के बिना समावेशन के विभागीय अनुमोदन के लिए संचिका उपस्थापित की गयी है. पत्र में कहा गया है कि यह मामला हाइ प्रोफाइल है.
इसकी सीबीआइ जांच की जा रही है. विभाग ने श्री सिंह के इस कार्य को विभागीय हितों का विरोधी माना है. विशेष सचिव ने लिखा है कि इस कृत्य के लिए अधिकारी को निंदन की सजा दी जा सकती है. इसके साथ ही संपूर्ण वित्तीय शक्ति जब्त की जा सकती है.
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