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केंद्र व एनआइए ने रखा पक्ष सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआइए से जांच कराने संबंधी केंद्र सरकार के पत्र को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दाैरान केंद्र सरकार की अोर अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा. उन्होंने एनआइए जांच का […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआइए से जांच कराने संबंधी केंद्र सरकार के पत्र को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत में सुनवाई के दाैरान केंद्र सरकार की अोर अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा. उन्होंने एनआइए जांच का आदेश देने संबंधी गृह मंत्रालय के पत्र का बचाव किया. एनआइए को जांच का आदेश देना विधिसम्मत था. वहीं एनआइए की अोर से कहा गया कि वह प्रावधान का अनुपालन कर रहा है. अदालत ने दाेनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.
पिछली सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक पत्र के माध्यम से पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच की जिम्मेवारी एनआइए को साैंपी गयी. इतने विलंब से मामले की जांच एनआइए से कराने का निर्णय क्यों लिया गया. एनआइए ने उन्हें आरोपी बना दिया है. गिरफ्तार कर लिया है.
केंद्र के पत्र व अपनी गिरफ्तारी को निरस्त करने का आग्रह किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व उत्पाद मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. एनआइए ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है. वह न्यायिक हिरासत में हैं. वर्ष 2008 में बुंडू में आयोजित एक कार्यक्रम के दाैरान पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की अंधाधुंध गोली चला कर हत्या कर दी गयी थी.

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