रांची : अगर अापके घर या अपार्टमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है और उसके बाद भी आपको नगर निगम डेढ़गुना होल्डिंग टैक्स के लिए नोटिस दे रहा है, तो इस संबंध में आप नगर निगम में आवेदन दे सकते हैं.
नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि के आदेश के तहत अब शहर के लोग एक सप्ताह तक नगर निगम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने संबंधी सूचना दे सकते हैं. इसके लिए आवेदक को अपने घर में बनाये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अलग-अलग एंगल से फोटो निगम में जमा करना होगा. जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहने के बाद भी उस व्यक्ति ने डेढ़गुना टैक्स का भुगतान कर दिया है, तो ऐसे लोगों से ली गयी राशि को अगले वर्ष के टैक्स में समायोजित कर दी जायेगी.