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झारखंड : आयोग का फैसला, माले, जदयू व आप नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सूची जारी की है उसमें ये दल नहीं हैं शामिल रांची : राज्य में 16 अप्रैल को होने वाले निकाय चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) तथा भाकपा माले सहित आप जैसे राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दलों की जो […]
राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सूची जारी की है उसमें ये दल नहीं हैं शामिल
रांची : राज्य में 16 अप्रैल को होने वाले निकाय चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) तथा भाकपा माले सहित आप जैसे राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दलों की जो सूची जारी की है, उनमें इन पार्टियों के नाम नहीं हैं.
भारत निर्वाचन अायोग से ली गयी है सूची : दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सूची भारत निर्वाचन अायोग से ली है. इसमें उन्हीं क्षेत्रीय दलों के नाम हैं, जो झारखंड में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल के रूप में निबंधित हैं. इसमें जदयू, माले व आप का नाम नहीं है.
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने दलीय आधार पर हो रहे महापौर व उप महापौर के चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश-2018 की जो अधिसूचना जारी की है, इसमें राजनीतिक दलों की तीन श्रेणियों की सूची प्रकाशित की गयी है. इनमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल (सात), मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल (चार) तथा गैर मान्यता प्राप्त दल (29) शामिल हैं. हालांकि, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भी महापौर या उप महापौर का चुनाव लड़ सकता है. वहीं वार्ड पार्षद/सदस्य का चुनाव गैर दलीय आधार पर होना है.
सभी दलों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाये सरकार : जलेश्वर
रांची़ नगर निकाय चुनाव में जदयू को पार्टी का चुनाव चिह्न (सिंबल) आवंटित नहीं किया जायेगा. ऐसे में पार्टी अपने समर्थित व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकती है. राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को जदयू के प्रतिनिधिमंडल को यह बात स्पष्ट कर दी है. प्रदेश जदयू के महासचिव सह प्रवक्ता श्रवण कुमार व रांची महानगर अध्यक्ष संजय सहाय ने निकाय चुनाव में पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित करने का आग्रह किया.
इस पर आयोग की ओर से बताया गया कि सरकार ने जो नियम बनाया है, उसका अनुपालन करना आयोग का दायित्व है. इधर, प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो व प्रदेश सह प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने सरकार की ओर से तैयार की गये नियम की निंदा की है.
नेताद्वय ने कहा कि सरकार की ओर से गलत नियम बनाये जाने के कारण से पार्टी झारखंड में निकाय चुनाव नहीं लड़ पायेगी. सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार ने जदयू समेत अन्य कई दलों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया है. सरकार को सभी दलों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाना चाहिए था. नगर निगम व निकाय चुनाव 2012 में संशोधन कर सरकार द्वारा जो नियम बनाया है, उसमें राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टी को चुनाव चिह्न आवंटित करने का प्रावधान किया गया है.
आयोग ने जिन दलों को चुनाव लड़ने की मान्यता दी है
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल : अॉल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी अॉफ इंडिया (भाकपा), कम्युनिस्ट पार्टी अॉफ इंडिया (मार्कसिस्ट), बसपा, भाजपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा नेशनल कांग्रेस पार्टी.
मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल : आजसू, झामुमो, झाविमो व राजद.
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