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जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मामले में गवाही

रांची : जेएम एसबी शर्मा की अदालत में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पूर्व में दायर शिकायतवाद पर सुनवाई हुई. आज मामले में अधिवक्ता पीयूष कुमार मिश्रा की गवाही दर्ज की गयी. पीयूष कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि 11 और 12 नवंबर 2017 कश्मीर के बारामूला जिले में […]

रांची : जेएम एसबी शर्मा की अदालत में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पूर्व में दायर शिकायतवाद पर सुनवाई हुई.
आज मामले में अधिवक्ता पीयूष कुमार मिश्रा की गवाही दर्ज की गयी. पीयूष कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि 11 और 12 नवंबर 2017 कश्मीर के बारामूला जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया था. मीडिया के माध्यम से उन्हें फारूक अब्दुला के बयान की जानकारी मिली थी. गवाही के दौरान पीयूष ने मामले के शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप का समर्थन किया. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह ने 25 नवंबर 2017 को अदालत में शिकायतवाद दायर किया है.
इसमें आरोप लगाया गया है कि फारूक ने बयान दिया था कि पाक अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान की बपौती नहीं है और पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उसके पास भी एटम बम है. उसपर कार्रवाई होगी, तो हिंदुस्तान की जनता को गंभीर परिणाम भुगतना होगा. शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह बयान देशद्रोह और संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाला है.

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