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31 मार्च के पहले प्रोपर्टी टैक्स जमा करनेवालों को छूट

रांची : वित्तीय वर्ष 2017 -18 के समापन को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न मदों से मिलने वाले संपत्ति कर के संग्रहण को लेकर काफी गंभीर है. प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक की गयी. इसमें संपत्ति कर, […]

रांची : वित्तीय वर्ष 2017 -18 के समापन को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न मदों से मिलने वाले संपत्ति कर के संग्रहण को लेकर काफी गंभीर है.
प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक की गयी. इसमें संपत्ति कर, वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस से आने वाले राजस्व की समीक्षा हुई.
बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि 31 मार्च से पहले अधिक से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए अगर मैन पावर बढ़ाने की भी जरूरत पड़ी, तो आप मैन पावर बढ़ायें, लेकिन राजस्व संग्रहण में कोई कोताही न करें. प्रधान सचिव ने कहा कि इस तत्परता से एक तरफ जहां सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ अगर जनता 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करती है, तो एमनेस्टी स्कीम के तहत पांच प्रतिशत टैक्स कर में छूट मिलेगी.
बैठक में धनबाद के नगर आयुक्त के साथ-साथ प्रदेश के नगर निकायों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में राज्यभर के शहरी निकायों में टैक्स वसूलने वाली तीन एजेंसियां स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ रितिका प्रिंटेड प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मौजूद थे.

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