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झारखंड : विभागों-एजेंसियों में आरटीआइ एक्ट का अनुपालन हो: बाबूलाल

रांची : पूर्व मुख्यमंत्री व झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप को पत्र लिख कर राज्य में विकास व निर्माण कार्य में लगे सरकारी विभाग, निगम और एजेंसियों के कामकाज की जानकारी के लिए आरटीआइ एक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है़ श्री मरांडी ने कहा है कि […]

रांची : पूर्व मुख्यमंत्री व झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप को पत्र लिख कर राज्य में विकास व निर्माण कार्य में लगे सरकारी विभाग, निगम और एजेंसियों के कामकाज की जानकारी के लिए आरटीआइ एक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है़
श्री मरांडी ने कहा है कि जल संसाधन, पेयजल, पथ निर्माण, भवन निर्माण, कृषि- पशुपालन, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, जुडको, नगर निगम व अन्य संपोषित एजेंसियों में आरटीआइ का अनुपालन होना चाहिए़ इन विभागों में अपेक्षित सूचनाएं जैसे निर्माण कार्य का नाम, प्राक्कलित राशि, कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा, एकरारनामा की राशि एवं योजना में किये गये भुगतान सहित अन्य सूचनाएं वेबसाइट में प्रकाशित करना अनिवार्य है़ लेकिन अधिकांश विभाग और एजेंसियाें की ओर से इन नियमों की अनदेखी की जा रही है़ अधूरी जानकारी देकर जनमानस को गुमराह किया जा रहा है़ श्री मरांडी ने कहा है कि निविदा निष्पादन से लेकर कार्य संपादन और एकरारनामा की राशि व वास्तविक भुगतान के बारे में वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराने से कई तरह की अनियमितता पर रोक लगेगी़ कार्य आवंटन के बाद प्राक्कलन में हेरफेर व संशोधन के नाम पर हद से ज्यादा भुगतान करने जैसी अनियमितता पर अंकुश लगेगी.
झाविमो अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए बिना विलंब ऐसे विभाग में पिछले पांच वर्षों की जानकारी आरटीआइ एक्ट 2005 की धारा 4-एक का अनुपालन सुनिश्चित कराएं.

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