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पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर को तीन साल की सजा

रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में इंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (इपीएफओ) के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर जेवियर टोप्पाे को तीन साल की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा उन पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा उन्हें […]

रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में इंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (इपीएफओ) के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर जेवियर टोप्पाे को तीन साल की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा उन पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा उन्हें काटनी होगी. यह सजा आय से अधिक 23,27,133 रुपये रखने के जुर्म में सुनाया गया है. मामला वर्ष 2009 का है़ इस मामले में अभियोजन की ओर से 61 गवाह पेश किये गये. इसके पूर्व भी जेवियर टोप्पो को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उस मामले में भी उन्हें तीन साल की सजा हुई थी़

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