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योगेंद्र मामले में गवर्नर से मिले हेमंत
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, स्पीकर द्वारा जारी अधिसूचना असंवैधानिक रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मिला. प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती मुर्मू से गोमिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेंद्र प्रसाद की सदस्यता बरकरार रखने की मांग की. […]
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, स्पीकर द्वारा जारी अधिसूचना असंवैधानिक
रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मिला.
प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती मुर्मू से गोमिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेंद्र प्रसाद की सदस्यता बरकरार रखने की मांग की. इससे संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा. इसमें कहा गया है कि झामुमो पार्टी के गोमिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित योगेंद्र प्रसाद को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दोषी करार दिया गया. दोष सिद्धि के कारण झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश से योगेंद्र की विधानसभा सदस्यता 31 जनवरी 2018 से समाप्त कर दी गयी.
संविधान का दिया हवाला : श्री सोरेन ने राज्यपाल से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता समाप्त करने की घोषणा से पूर्व संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया. जबकि संविधान की धारा 192 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी सदस्य की सदस्यता राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही समाप्त की जा सकती है.
इस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के अनुपालन के बिना ही जारी की गयी अधिसूचना असंवैधानिक है. श्री सोरेन ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि श्री प्रसाद की सजा के संचालन, निष्पादन एवं क्रियान्वयन पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा असंवैधानिक तरीके से सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी की गयी है.
श्री सोरेन ने राज्यपाल से आग्रह किया कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते संविधान की रक्षा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 523/10 फरवरी 2018 निरस्त करते हुए पुन: सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया जाये.
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