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स्थानांतरण व प्रोन्नति नियमावली का सख्ती से पालन करें : प्रधान सचिव

रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इससे संबंधित पत्र राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, डीइअो व डीएसइ को भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक स्थानांतरण व अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली-1994 तथा एलिमेंटरी प्रमोशन रूल्स-1993 के […]

रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इससे संबंधित पत्र राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, डीइअो व डीएसइ को भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक स्थानांतरण व अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली-1994 तथा एलिमेंटरी प्रमोशन रूल्स-1993 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करें.
नियमावली के तहत जिला स्थापना समिति, डीएसइ आदि द्वारा की गयी कार्रवाई पर अपील के प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर सीधे हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर करने को गंभीरता से लिया गया है. इसमें कहा गया है कि डीएसइ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी के पास 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी.
यदि आदेश जिला स्थापना समिति से पारित है, तो 30 दिन के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील दायर की जा सकेगी. अपील में पारित आदेश अंतिम होगा. प्रधान सचिव ने कहा है कि प्राय: देखा जाता है कि अपील के प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर शिक्षक सीधे हाइकोर्ट में रिट दायर कर देते हैं, जो नियमावली के प्रतिकूल है. यह स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी की भावना के भी खिलाफ है. इन प्रावधानों से शिक्षक संघ की जिला इकाई व गुरु गोष्ठी में भी शिक्षकों को अवगत कराया जाये.

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