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इंटरनेशनल ह्मूमन ट्रैफिकिंग के लिए भारत की भूमि का उपयोग गंभीर बात
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को ह्मूमन ट्रैफिकिंग मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने माैखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह काफी गंभीर मामला है. इंटरनेशनल ह्मूमन […]
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को ह्मूमन ट्रैफिकिंग मामले के आरोपी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने माैखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह काफी गंभीर मामला है. इंटरनेशनल ह्मूमन ट्रैफिकिंग के लिए भारत भूमि का उपयोग किया जा रहा है.
बांग्लादेश की लड़कियों को भारत से होते हुए दुबई ले जाने का मामला गंभीर है. केंद्र सरकार के पास इस मामले की क्या जानकारी है. उसने क्या कदम उठाया है. अदालत ऐसे मामलों की अनदेखी नहीं कर सकती़ केंद्र सरकार के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से ह्मूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए किये गये उपायों की जानकारी देने का निर्देश दिया. अदालत ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
साथ ही झालसा के सदस्य सचिव को जमशेदपुर के नारी निकेतन में रह रही लड़कियों को लीगल एड मुहैया कराने का निर्देश दिया. अदालत ने उक्त निर्देश देने के बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आमिर हुसैन ने जमानत याचिका दायर की है.
क्या है मामला : यात्रियों की पहल पर जमशेदपुर में रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन से आमिर हुसैन व दो लड़कियों को पकड़ा गया था. लड़कियों को नारी निकेतन में रखा गया. आरोप है कि आमिर बांग्लादेश निवासी 17 वर्ष व 19 वर्षीय दो लड़कियां को कोलकाता होते हुए मुंबई ले जा रहा था. मुंबई से उन्हें दुबई भेजा जाना था. लड़कियों ने कोलकाता स्टेशन पर भी विरोध दर्ज कराया था, जिसे वहां अनसुना कर दिया गया था. लड़कियों के बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की. निचली अदालत ने आरोपी आमिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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