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सरकार बताये, राष्ट्रीय ब्लड नीति लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये : हाइकोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राष्ट्रीय ब्लड नीति के अनुरूप राज्य में नीति बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा कि राष्ट्रीय ब्लड नीति के आलोक में राज्य में क्या-क्या […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राष्ट्रीय ब्लड नीति के अनुरूप राज्य में नीति बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा कि राष्ट्रीय ब्लड नीति के आलोक में राज्य में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं. अद्यतन जानकारी देने को कहा. इस पर राज्य सरकार की अोर से अद्यतन रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
पिछली सुनवाई के दाैरान सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया था कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एसबीटीसी) की बैठक हुई है. एसबीटीसी के गाइड लाइन के तहत ही राज्य में स्थित ब्लड बैंकों का संचालन हो रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अतुल गेरा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने राष्ट्रीय ब्लड नीति के अनुरूप राज्य में ब्लड नीति लागू करने की मांग की है.
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