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तीन साल में झारखंड के 178 लोगों को हाथियों ने मार डाला
राज्यसभा सदस्य नथवाणी के सवाल पर केंद्रीय वन राज्यमंत्री ने दिया जवाब रांची : झारखंड से राज्यसभा सदस्य परिमल नथवाणी ने बताया कि मनुष्यों और वन्य प्राणियों के बीच संघर्ष जनता व सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है. वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान देश भर में हाथियों के साथ संघर्ष करते […]
राज्यसभा सदस्य नथवाणी के सवाल पर केंद्रीय वन राज्यमंत्री ने दिया जवाब
रांची : झारखंड से राज्यसभा सदस्य परिमल नथवाणी ने बताया कि मनुष्यों और वन्य प्राणियों के बीच संघर्ष जनता व सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है. वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान देश भर में हाथियों के साथ संघर्ष करते हुए 1356 लोग मारे गये. अकेले झारखंड में हाथियों की वजह से 178 लोग मारे गये हैं. श्री नथवाणी ने राज्यसभा में देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्य जीव की वजह से मारे गये लोगों और फसल को हुए नुकसान का ब्योरा मांगते हुए सवाल उठाया था.
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री डॉ महेश शर्मा ने श्री नथवाणी के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2017-18 में नवंबर तक देश में हाथियों की वजह से कुल 201 लोगों की मौत हुई है. इनमें से 38 लोग झारखंड में मरे हैं. हाथियों की वजह से इससे ज्यादा 41 लोगों की मृत्यु पश्चिम बंगाल में हुई है. राज्यसभा में मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों के टाइगर रिजर्व के इर्द-गिर्द बाघों के साथ संघर्ष की 49 घटनाएं हुई हैं.
हालांकि, झारखंड में इस तरह की घटना नहीं हुई है. मंत्री ने कहा कि मनुष्यों और जानवरों के बीच संघर्ष से निपटने का काम राज्य सरकार करते हैं. केंद्र ने इस विषय में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों के मुख्य वनजीव वार्डन और पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है. मनुष्यों और जानवरों के बीच संघर्ष के मद्देनजर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 11 और 12 के तहत प्रावधान किया गया है. समस्या उत्पन्न करनेवाले जंगली जानवरों और फसलों को नुकसान या बर्बाद करते जानवरों के बारे में आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है.
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