रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चार अभियंताओं के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है. इनमें से तीन अभियंता सेवानिवृत्त हैं.दंडनीय अपराध के लिए इनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है.
महात्मा गांधी स्वरोजगार गारंटी योजना की राशि का गबन: मुख्यमंत्री ने लातेहार में पदस्थापित रहे सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्यामनाथ दुबे के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी के मामले में अभियोजन की स्वीकृति दी है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है. साथ ही सुनियोजित षडयंत्र के तहत बिना काम पूरा कराये मनरेगा की राशि का गबन किया.
12.06 लाख का अधिक भुगतान किया: ईचा चालियामा बांध प्रमंडल राजनगर में कार्यरत रहे सहायक अभियंता विकास पाठक (सेवानिवृत्त), कार्यपालक अभियंता अवधेश प्रसाद (सेवानिवृत्त) व सहायक अभियंता पुरुषोत्तम कुमार सिंह के खिलाफ भी अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है. निगरानी विभाग द्वारा इन मामलों की जांच की गयी थी. इसमें पाया गया कि इनलोगों ने वास्तविक कार्यों से 12.06 लाख रुपये अधिक का भुगतान किया है. इनकी भूमिका षडयंत्रकारी की रही है.