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सारंडा क्षेत्र में माइनिंग का स्टेटस रिपोर्ट दे राज्य सरकार : हाइकोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को सारंडा जंगल व आसपास के क्षेत्र में अवैध माइनिंग से हो रहे पर्यावरण के नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सारंडा क्षेत्र में चल रहे माइनिंग व बंद माइनिंग से संबंधित […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को सारंडा जंगल व आसपास के क्षेत्र में अवैध माइनिंग से हो रहे पर्यावरण के नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सारंडा क्षेत्र में चल रहे माइनिंग व बंद माइनिंग से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने पूछा कि जिन कंपनियों की माइनिंग बंद है, उसकी क्या स्थिति है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कंपनियों से निकाले गये खनिज पर जुर्माना वसूला गया है या नहीं.
माइनिंग करनेवाली कंपनियों ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस व प्रदूषण क्लीयरेंस लिया है या नहीं. शपथ पत्र के मध्यम से जानकारी देने को कहा गया. अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि नवंबर में शपथ पत्र दायर किया गया था़ आठ कंपनियों के लीज का डिम्ड नवीनीकरण हो गया है. 17 कंपनियों का माइनिंग कार्य बंद है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सरयू राय ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी ने कहा है कि सारंडा जंगल व आसपास के क्षेत्र में अवैध माइनिंग से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है.
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