रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रंजना अस्थाना की अदालत ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के दोषी मनोज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह (लक्ष्मीनगर पंडरा निवासी) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला कोतवाली पंडरा अोपी कांड संख्या 583/15 दिनांक 08/07/15 से संबंधित है. यह मामला संतोष सिंह ने दर्ज कराया था.
जानकारी के मुताबिक संतोष सिंह की बहन रीना देवी की शादी मनोज सिंह के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद से बाइक व पैसे की मांग को लेकर रीना देवी को टार्चर किया जाने लगा. आठ जुलाई 2015 को मनोज ने पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दो लाख जुर्माना की राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा रीना देवी के तीन वर्षीय पुत्र के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाये. जबकि 25 प्रतिशत राशि कोर्ट में जमा होगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पत्र लिखा जायेगा, ताकि बच्चे को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत सहायता दिलायी जा सके़