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झारखंड : पूर्व मंत्री एनोस एक्का को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को पारा शिक्षक हत्या मामले के आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को पारा शिक्षक हत्या मामले के आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में उसे पुलिस ने जबरन फंसाया हैं.
उनके खिलाफ पुलिस को किसी भी प्रकार का सीधा साक्ष्य नहीं मिला है. इतना ही नहीं पुलिस को शिक्षक की हत्या में उनके शामिल होने का सुराग भी नहीं मिला है. राजनीतिक वजहों से उन्हें इस हत्या मामले में फंसाया गया है. वहीं राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता पंकज कुमार ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि एनोस एक्का इस हत्या की साजिश में शामिल हैं.
मामले के अन्य आरोपी ने भी उनका नाम लिया है. उनकी जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि सिमडेगा में 26 नवंबर 2014 को पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या की साजिश में एनोस एक्का के शामिल होने का आरोप लगा है. इस सिलसिले में मृतक के भाई संजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इधर, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
रांची. महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने दुष्कर्म मामले में दोषी करार अभियुक्त जगन्नाथ महतो को 10साल जेल की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने पीड़िता को पांच हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है. गौरतलब है कि जगन्नाथ महतो के खिलाफ पीड़िता ने 15 नवंबर 2004 को पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जगन्नाथ मामले में फरार चल रहा था. दस वर्ष बाद पांच जून 2015 को वह पुलिस के हत्थे चढ़ा था. इस वाद में एक अन्य अभियुक्त सुरेश महतो को पूर्व में सजा सुनायी जा चुकी है. गिरफ्तारी के बाद जगन्नाथ के मामले की पुन: सुनवाई हुई थी.
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