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वन विकास निगम के कर्मियों को 60 साल में रिटायर करें : हाइकोर्ट
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने वन विकास निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस डॉ एसएन पाठक ने सरकार और प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया है. न्यायालय ने निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आदेश दिया है कि अन्य बोर्ड और […]
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने वन विकास निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस डॉ एसएन पाठक ने सरकार और प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया है. न्यायालय ने निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आदेश दिया है कि अन्य बोर्ड और निगम की तरह जल्द इस मामले में निर्णय लिया जाये. छह सप्ताह के बाद इस मामले की फिर सुनवाई होगी.
अध्यक्ष ने भी लिखा पत्र
इस मामले में वन विकास निगम के अध्यक्ष सह विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने भी निगम के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल करने का निर्देश दिया है. श्री चौरसिया ने इससे संबंधित पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से उन्होंने कार्यरत कर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने का निर्देश भी दिया है. इस मामले में उन्होंने न्यायालय के आदेश का जिक्र भी किया है.
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