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कोर्ट ने पूछा, आयरन ओर के लिए परिवहन चालान क्यों नहीं दिया
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को खनिजों की ढुलाई व रॉयल्टी से संबंधित राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने जानना चाहा कि प्रार्थी सेल को आयरन अोर की ढुलाई के लिए परिवहन चालान क्यों निर्गत नहीं किया जा रहा है. अदालत ने […]
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को खनिजों की ढुलाई व रॉयल्टी से संबंधित राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने जानना चाहा कि प्रार्थी सेल को आयरन अोर की ढुलाई के लिए परिवहन चालान क्यों निर्गत नहीं किया जा रहा है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तिथि निर्धारित की. सेल की अोर से बताया गया कि बोकारो स्टील प्लांट के पास दो दिन व दुर्गापुर स्टील प्लांट के पास सिर्फ चार दिन के उपयोग लायक आयरन अोर बचा है. राज्य सरकार द्वारा परिवहन चालान पर रोक लगा देने के कारण सेल के प्लांटों के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है. स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेश होते हैं.
आयरन ओर नहीं मिला, तो फर्नेश बंद हो जायेगा. बंद फर्नेश को चालू करने में लगभग एक माह का समय लग जाता है. इस पर 200 करोड़ खर्च आता है. सरकार ने 31 दिसंबर तक 1400 करोड़ भुगतान करने का आदेश दिया था. सरकार के आदेश के आलोक में सेल ने 200 करोड़ का भुगतान भी किया है. इसके बावजूद कंपनी को चालान नहीं निर्गत किया जा रहा है.
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