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मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करनेवाले को नहीं मिली जमानत

रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी सरफराज इमाम उर्फ छोटा बाबू की अग्रिम जमानत याचिका एजेसी संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने खारिज कर दी. सरफराज झारखंड अधिविद्य परिषद का कर्मचारी है. उसने पिछले दिनों मंत्री के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की […]

रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी सरफराज इमाम उर्फ छोटा बाबू की अग्रिम जमानत याचिका एजेसी संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने खारिज कर दी. सरफराज झारखंड अधिविद्य परिषद का कर्मचारी है.
उसने पिछले दिनों मंत्री के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की थी. इस मामले में नगर विकास मंत्री की अोर से 13 नवंबर 2017 को लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज (कांड संख्या 364/17) करायी थी. प्राथमिकी में सरफराज पर आरोप लगाया गया था कि उसकी अभद्र टिप्पणी से मंत्री सीपी सिंह की सामाजिक अौर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है. इससे सामाजिक समरसता बिगड़ने की संभावना है.

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