रांची: केंद्र सरकार के अनुदान से चलनेवाली 10 कल्याणकारी योजनाओं के मामले में श्रम विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हाइकोर्ट ने मंगलवार को मुख्य सचिव को कड़ा दिया. निर्देश में कहा : श्रम, नियोजन व प्रशिक्षण विभाग के सचिव, अधिकारी व कर्मियों को यथाशीघ्र बदलें और कर्मठ अधिकारियों व कर्मियों को पदस्थापित करें.
अधिकारियों में इच्छा शक्ति तथा काम के प्रति ईमानदार जरूरी है. मुख्य सचिव शपथ पत्र दायर कर यह बतायें कि वर्ष 2008 से अब तक केंद्र सरकार ने योजनाओं के लिए कितनी राशि दी है और कितनी राशि खर्च की गयी है.
कोर्ट ने कहा कि सही तरीके से लाभुकों का चयन नहीं किया जाता है. लाभुकों की जानकारी, मूल योजनाओं के साथ यदि उसमें कोई संशोधन किया गया है, तो उसकी प्रति भी कोर्ट में प्रस्तुत की जाये. यदि अगली सुनवाई के दौरान मूल योजना की प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो वह अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेगा. केंद्र सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. शपथ पत्र में बताया जाये कि योजनावार दी गयी राशि और राज्य सरकार ने किस-किस योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया है. मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.