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झारखंड में ऑनलाइन परमिट सिस्टम तैयार
राणा प्रताप रांची : कॉमर्शियल वाहन मालिकों को अब परमिट के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. जूते नहीं घिसने पड़ेंगे. यहां तक कि परमिट के नाम पर रिश्वत के लिए कोई मजबूर भी नहीं कर सकेगा. झारखंड सरकार ने कॉमर्शियल वाहन मालिकों को नव वर्ष में अॉनलाइन सिस्टम की साैगात दी है. झारखंड […]
राणा प्रताप
रांची : कॉमर्शियल वाहन मालिकों को अब परमिट के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. जूते नहीं घिसने पड़ेंगे. यहां तक कि परमिट के नाम पर रिश्वत के लिए कोई मजबूर भी नहीं कर सकेगा. झारखंड सरकार ने कॉमर्शियल वाहन मालिकों को नव वर्ष में अॉनलाइन सिस्टम की साैगात दी है.
झारखंड में पहली बार राज्य स्तर पर अॉनलाइन परमिट सिस्टम तैयार कर लागू किया गया है. वर्तमान में अॉनलाइन परमिट सिस्टम राज्य परिवहन प्राधिकार (एसटीए) के स्तर पर लागू किया गया है.
मार्ग की रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा अॉनलाइन परमिट सिस्टम से संबंधित वेबसाइट www.spermit.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है. परमिट के लिए इस वेबसाइट पर ही इच्छुक लोगों से संबंधित सभी वांछित कागजात के साथ 13 दिसंबर से अॉनलाइन आवेदन मांगा गया है. यह भी कहा गया है कि आवेदित मार्ग के लिए प्रस्तावित समय-सारणी की प्रविष्टि अॉनलाइन की जायेगी.
वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा परमिट, समय सारिणी व अनुशंसा पत्र : एसटीए की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी आवेदक के निबंधित मोबाइल फोन पर दी जायेगी. स्वीकृत परमिट के मामले में परमिट शुल्क व अधिभार शुल्क परमिट स्वीकृति के 30 दिन के अंदर अॉनलाइन जमा करना होगा. साथ ही वेबसाइट से ही परमिट, समय सारिणी व अनुशंसा पत्र डाउनलोड किया जायेगा. ऐसा नहीं करने पर स्वीकृत परमिट रद्द हो जायेगा.
आवेदन के लिए मांगे गये हैं 300 रुपये शुल्क : परमिट आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 300 रुपये का अॉनलाइन भुगतान करना होगा. आवेदक की समय-सारणी पर अॉनलाइन आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है. आवेदन देने के सात दिन के अंदर ही अॉनलाइन आपत्ति दी जानी चाहिए. सात दिन के बाद अॉनलाइन आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी. परिवहन विभाग ने कहा है कि संबंधित वाहन मालिक नियमित रूप से वेबसाइट देखना सुनिश्चित करेंगे.
एसटीए की बैठक चार जनवरी को होगी : अॉनलाइन परमिट सिस्टम के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार की पहली बैठक चार जनवरी को बुलायी गयी है. झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, अोड़िशा, छत्तीसगढ़ से संबंधित मार्गों पर नये परमिट की स्वीकृति, नवीनीकरण सहित पूर्व के लंबित व अन्यान्य मामलों पर विचार किया जायेगा.
अॉनलाइन परमिट के लिए जरूरी दस्तावेज
– आवेदित वाहन का टैक्स, फिटनेस, गति नियंत्रक प्रमाण पत्र, बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र -आवेदक/आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, भारी वाहन चालक लाइसेंस, भूतपूर्व सैनिक व विकलांगता आदि (यदि जरूरी हो) -आवेदित वाहन का डीलक्स व एसी होने का प्रमाण पत्र -झारखंड राज्य का निवास/कारोबार के स्थान से संबंधित आधार कार्ड की प्रति .
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