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अब 10 दिन में मिल जायेंगे प्रमाण पत्र
झारसेवा पोर्टल पर ‘तत्काल सेवा’ शुरू रांची : कार्मिक सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारसेवा पोर्टल पर तत्काल सेवा शुरू की है. इसके तहत दायर होने वाले आवेदनों के विरुद्ध 10 कार्य दिवस के अंदर जाति, स्थानीय निवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे. उन्होंने सभी उपायुक्तों को तत्काल […]
झारसेवा पोर्टल पर ‘तत्काल सेवा’ शुरू
रांची : कार्मिक सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारसेवा पोर्टल पर तत्काल सेवा शुरू की है. इसके तहत दायर होने वाले आवेदनों के विरुद्ध 10 कार्य दिवस के अंदर जाति, स्थानीय निवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे. उन्होंने सभी उपायुक्तों को तत्काल सेवा के तहत निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.
श्रीमती खरे ने कहा कि तत्काल सेवा को विद्यार्थियों के हित में है. इससे आकस्मिकता के मामलों को निष्पादित करने में आसानी होगी. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य सेवा गांरटी अधिनियम के तहत जाति, स्थानीय निवासी व आय प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध कराने की अधिकतम समय सीमा 30 कार्य दिवस है. परंतु, नियोजन, नामाकंन या सरकारी योजनाओं के मामले में संबंधित कार्यालय व संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्रों की मांग 30 कार्य दिवस से कम समय में की जाती है. इसी वजह से सरकार ने तत्काल सेवा की शुरुआत की है.
30 दिनों से कम समय में मांगे जाने पर होगा विचार
श्रीमती खरे ने कहा कि नियोजन, नामांकन या किसी सरकारी योजना के मामले में तत्काल सेवा के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करते समय आवेदकों को संबंधित कार्यालय या संस्थान के स्तर से मांग पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के पहले आवेदक को संबंधित कार्यालय व संस्थान द्वारा निर्गत मांग पत्र के आधार पर स्थानीय अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता व उपायुक्त से तत्काल सेवा के लिए अहर्ता का पूर्व सत्यापन कराना आवश्यक होगा.
नियोजन या नामाकंन अथवा किसी सरकारी योजनाओं के मामले में जाति, स्थानीय निवासी या आय प्रमाण पत्र के संबंध में मांग पत्र जारी करने वाले कार्यालय व संस्थान द्वारा 30 दिनों से कम समय में मांगे जाने पर तत्काल सेवा के अंतर्गत विचार किये जा सकेगें. उन्होंने कहा कि झारसेवा के पोर्टल पर उपर्युक्त प्रमाण पत्रों के निष्पादन में तत्काल कोटि, फिर पुराने और उसके बाद सामान्य कोटि के आवेदनों पर विचार होना चाहिए.
30 कार्य दिवस है अधिकतम समय सीमा झारखंड राज्य सेवा गांरटी अधिनियम के तहत जाति, स्थानीय निवासी व आय प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध कराने के लिए
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