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एयरपोर्ट के लिए ली 72 डिसमिल जमीन, म्यूटेशन कर दिया 1.88 एकड़ का

जांच में खुलासा. नामकुम अंचल में हुई गड़बड़ी, कई कर्मचारी आयेंगे घेरे में, लोकायुक्त ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट प्रणव रांची : बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए नामकुम अंचल में रांची भू-अर्जन कार्यालय ने 72 डिसमिल जमीन 2008-09 में अधिगृहित किया था. यह जमीन हेथु मौजा के थाना नंबर 298, खाता संख्या 14, प्लाॅट संख्या […]

जांच में खुलासा. नामकुम अंचल में हुई गड़बड़ी, कई कर्मचारी आयेंगे घेरे में, लोकायुक्त ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
प्रणव
रांची : बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए नामकुम अंचल में रांची भू-अर्जन कार्यालय ने 72 डिसमिल जमीन 2008-09 में अधिगृहित किया था. यह जमीन हेथु मौजा के थाना नंबर 298, खाता संख्या 14, प्लाॅट संख्या 1300 में था. लेकिन उक्त जमीन की जगह नामकुम अंचल के कर्मियों ने 1.88 एकड़ भूमि का म्यूटेशन कर दिया. जिन लाेगों के नाम बंदोबस्ती की गयी, उनका नाम पंजी-2 में भी दर्ज है. यह दोहरी जमाबंदी का मामला बनता है. हद तो यह है कि पहले जमीन के म्यूटेशन के नाम पर अंचल कार्यालय ने खेल किया. फिर जमीन अधिगृहित करने के बाद मुआवजा देने में रांची भू-अर्जन कार्यालय ने गड़बड़ी की.
शिकायत पर लोकायुक्त ने जब मामले की जांच करायी, तो इसका खुलासा हुआ. इस मामले में नामकुम अंचल के कई कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और अंचलाधिकारियों पर गाज गिर सकती है. मामले की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने रांची की जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सीमा सिंह आैर नामकुम अंचल के सीओ मनोज कुमार को संयुक्त रूप से विस्तृत जांच प्रतिवेदन देने को कहा है.
इन लोगों के नाम से की गयी है जमीन की जमाबंदी
1. निर्मला देवी : 2006-07 में 36 डिसमिल जमीन लिया. 2. दीपक कुमार वर्मा : 2006-07 में 36 डिसमिल जमीन लिया. 3. नीता देवी : 2008-09 में 23.96 डिसमिल जमीन लिया. 4. गीता देवी : 2008-09 में 47.93 डिसमिल जमीन लिया. 5. पवन रेखा देवी : 2009-10 में 36 डिसमिल जमीन लिया. 6. पवन कुमार : 2009-10 में 22 डिसमिल जमीन लिया. 7. नीता देवी : 2006-07 में 23.96 डिसमिल जमीन लिया.
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की जिस जमीन को रांची भू-अर्जन कार्यालय ने अधिगृहित किया था, उसमें से 36 डिसमिल जमीन पवन रेखा देवी की थी. लेकिन इनको मुआवजा देने की जगह विभाग ने 20.38 लाख रुपये का मुआवजा दीपक वर्मा को दे दिया. जब गलती पकड़ी गयी, तो विभाग ने आनन-फानन में जगन्नाथपुर थाने में वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी. वहीं नीलामवाद कार्यालय से वर्मा के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया. लेकिन रेखा देवी काे मुआवजा नहीं दिया. इस मामले में पवन रेखा देवी ने लोकायुक्त से शिकायत की.
जांच में रांची के तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी सुरजीत सिंह पर कर्तव्यहीनता का आरोप सही पाया गया. वहीं लोकायुक्त ने माना कि रेखा देवी का मामले में कहीं कोई दोष नहीं है. उनका जमीन प्रशासन ने लिया. इसलिए इसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए. उन्होंने भू-राजस्व विभाव के सचिव को आदेश दिया कि तत्काल रेखा देवी को विभागीय कार्रवाई पूरी कर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाये.

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