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पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी की, तो लगेगा भारी जुर्माना, नहीं भरने पर नीलाम कर दी जायेगी

झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली 2017 राजधानी रांची समेत राज्य के सभी नगर निकायों में 20 दिसंबर से लागू हो गयी है. पिछले दिनों ही कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी दी थी. नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पार्किंग के अलावा कहीं अन्य […]

झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली 2017 राजधानी रांची समेत राज्य के सभी नगर निकायों में 20 दिसंबर से लागू हो गयी है. पिछले दिनों ही कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी दी थी. नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पार्किंग के अलावा कहीं अन्य गाड़ी खड़ी करता है, तो उसपर भारी जुर्माना लगेगा. वहीं, जुर्माने की राशि न देने पर गाड़ी की नीलामी तक करायी जा सकती है.

रांची: झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली 2017 के तहत शहरी क्षेत्र में पीक आवर में पार्किंग शुल्क नॉन पीक अॉवर की तुलना में लगभग तीनगुना होगा. वहीं, अॉन स्ट्रीट (सात मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क) में पार्किंग शुल्क अधिक होगा. जबकि, अॉफ स्ट्रीट (सात मीटर से कम चौड़ी सड़क) में पार्किंग शुल्क कम होगा. फुटपाथ अथवा पैदल यात्री पथ पर पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी.

मुख्य सड़क पर सरकारी स्तर से तय प्रति वर्ग फुट किराये के सातवें हिस्से के बराबर पार्किंग शुल्क लिया जायेगा. वहीं, दोपहिया वाहनों की पार्किंग शुल्क चारपहिया वाहनों की पार्किंग शुल्क का एक चौथाई होगा. सभी प्रकार के शुल्क पांच रुपये के गुणक में होंगे.

पार्किंग शुल्क से मुक्त रखे गये हैं सरकारी वाहन : नयी व्यवस्था के तहत शनिवार, रविवार एवं अवकाश के दिनों में पार्किंग शुल्क आधा लगेगा. वहीं, रात में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर नाइट पार्किंग शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, सरकारी वाहनों को सभी प्रकार के पार्किंग शुल्क से मुक्त रखा गया है. बस पड़ाव से खुलने वाली कोई बस यदि सड़क पर लगती है, तो उससे 20 गुना अधिक पार्किंग शुल्क वसूला जायेगा.
मॉनीटरिंग के लिए बनेगी कमेटी : पार्किंग की रूपरेखा नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति बनायेगी. यह समिति ही पार्किंग के लिए स्थल चिह्नित कर मास्टर प्लान तैयार करेगी. राज्य स्तर पर एक मॉनीटरिंग कमेटी नगर विकास के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होगी. यह समिति पार्किंग दरों की समीक्षा करेगी.
क्या खास है नियमावली में
  • कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों को छोड़कर किसी भी अन्य जगह पर खड़े नहीं किये जायेंगे.
  • लोक परिवहन वाहनों का पार्किंग शुल्क शून्य और निजी वाहनों का पार्किंग शुल्क अधिकतम होगा.
  • मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थल के आसपास के सभी सड़कों को नो पार्किंग जोन घोषित किया जायेगा.
  • 10 मिनट के लिए पार्किंग नि:शुल्क होगा, पहले तीन घंटे के बाद पार्किंग शुल्क एक चौथाई लिया जायेगा.
सरकार ने सभी निकायों के लिए पार्किंग की नियमावली तय कर दी है. नियमावली आज से पूरे राज्य में लागू है. पर कैसे होगा और दर क्या होगा, यह नगर निकायों को तय करना है.
अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव,
नगर विकास विभाग,

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