रांची: जमीन के निबंधन में विभागीय आदेशों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. ऐसे की एक मामले की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने कहा कि निबंधक जमीन के दस्तावेजों का निबंधन कर सकते हैं, लेकिन टाइटल डिसाइड का पावर उन्हें नहीं है. पूर्व में झारखंड हाइकोर्ट की डिविजन बेंच ने भी इस संदर्भ में अपना निर्णय दिया था.
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निबंधक जमीन का निबंधन कर सकते हैं, टाइटल डिसाइड नहीं
रांची: जमीन के निबंधन में विभागीय आदेशों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. ऐसे की एक मामले की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने कहा कि निबंधक जमीन के दस्तावेजों का निबंधन कर सकते हैं, लेकिन टाइटल डिसाइड का पावर उन्हें नहीं है. पूर्व में झारखंड हाइकोर्ट की डिविजन बेंच ने […]
लोकायुक्त ने निबंधक आइजी बालमुकुंद झा से पूछा कि आपने कैसे यह आदेश जारी कर दिया कि जमीन के निबंधन में होल्डिंग नंबर अनिवार्य होगा. साथ ही डाटा इंट्री में रजिस्टर टू के वॉल्यूम संख्या और पृष्ठ संख्या का उल्लेख जरूरी होगा. जबकि होल्डिंग के संदर्भ में कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हुआ है. इस पर आइजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमलोग टाइटल डिसाइड नहीं करते हैं, सिर्फ पहचान के लिए उक्त दस्तावेज मांगते हैं. मामले में अगली सुनवाई होनी अभी बाकी है.
ऑनलाइन में डिटेल भरे बिना नहीं निकलेगा पर्चा
जमीन के आॅनलाइन निबंधन के लिए दिये गये फॉरमेट में होल्डिंग नंबर, रजिस्टर टू के वॉल्यूम संख्या और पृष्ठ संख्या का कॉलम बना हुआ है. बिना इसको भरे पर्चा नहीं निकलेगा. इसलिए विभाग जब तक इसमें सुधार नहीं करेगी तब तक परेशानी बनी रहेगी.
आइजी निबंधन के दो आदेशों से फंसा पेच
22 अगस्त 2017 का आदेश : शहरी क्षेत्र के दस्तावेजों के निबंधन से पूर्व अनिवार्य रूप से होल्डिंग नंबर अंकित किया जाये. जिससे संबंधित नगर निगम, नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र कमेटी द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन का कार्य किया जा सके. हालांकि, इस संबंध में कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हुआ है.
06 सितंबर 2017 का आदेश : भारत सरकार के इज ऑफ डुइंग बिजनेस कार्यक्रम के तहत अंचल कार्यालय, निबंधन कार्यालय और शहरी निकाय के डाटा की मैपिंग की जानी है. इसलिए यह आवश्यक है कि भूमि के निबंधन से संबंधित दस्तावेज एवं डाटा इंट्री में रजिस्टर टू के वॉल्यूम संख्या और पृष्ठ संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये.
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