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कोयला घोटाला : स्पेशल कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनायी सजा, जानें किसे कितनी मिली सजा

नयी दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है. 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु व कोड़ा के करीबी […]

नयी दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है. 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु व कोड़ा के करीबी विजय जोशी को भी तीन साल की कैद की सजा सुनायी गयी है. तीनों को अलग-अलग जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इसी केस में बिन्नी आयरन एंड स्टील कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि कोर्ट ने सभी दोषियों को एक लाख के निजी मुचलके पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी. तीन जनवरी तक सभी आरोपियों को जुर्माने की राशि देनी होगी.

स्पेशल कोर्ट के जज भरत पाराशर ने दोषियों को सजा सुनाते हुए कहा सफेदपोशों द्वारा किये गये अपराध सामान्य अपराध की तुलना में अधिक खतरनाक है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में आर्थिक क्षति होती है. दूसरा कि इससे आम लोगों का मनोबल भी प्रभावित होता है. इस आदेश के बाद कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े 30 में से चार मामलों का निर्णय हो गया है. इन मामलों में अब तक 12 लोगों और चार कंपनियों को दोषी ठहराया गया है.

गलत तरीके से ब्लॉक आवंटित : सीबीआइ का आरोप है कि बिन्नी आयरन एंड स्टील कंपनी ने जनवरी, 2007 को राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के लिए आवेदन दिया था. झारखंड सरकार व इस्पात मंत्रालय ने कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित नहीं करने की अनुशंसा की . फिर भी तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता व झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु की सदस्यता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की. इसी को आधार बना कर तत्कालीन कोड़ा सरकार ने इस कोल ब्लॉक को कंपनी को आवंटित कर दिया. सीबीआइ का आरोप है कि इन लोगों ने कंपनी को गलत तरीके से ब्लॉक आवंटित करने की साजिश रची.

किसे कितनी सजा

मधु कोड़ा व विजय जोशी : 03 साल जेल व 25 लाख जुर्माना

एचसी गुप्ता व एके बसु : 03 साल जेल व एक लाख का जुर्माना

बिन्नी आयरन एंड स्टील : 50 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने ठुकरायी जुर्माने की रकम घटाने की मांग
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सुबह 10 बजे ही अदालत पहुंच गये थे. फैसला सुनाते ही मायूस हो गये. सुनवाई के दौरान कोड़ा के वकील ने जुर्माने की रकम कम करने की मांग की, जिसे जज ने ठुकरा दिया. 430 पन्ने के फैसले में आरोपियों को आइपीसी की धारा 120बी(आपराधिक साजिश), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)डी2 और 13(1)डी 3 के तहत दोषी करार दिया था. अब सभी आरोपियों काे दो माह में हाइकोर्ट में इसके खिलाफ अपील करनी होगी.

हाइकोर्ट में चुनौती देंगे
मधु कोड़ा ने कहा कि वे फैसले से निराश हैं. हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. कोड़ा ने कहा कि मेरे सभी बैंक खाते जांच एजेंसियों ने फ्रीज कर दिया है. ऐसे में 25 लाख का जुर्माना काफी अधिक है. कर्ज लेकर इसे जमा करने का प्रयास करूंगा. नहीं हो पाया तो देखा जायेगा. अपने राजनीतिक भविष्य पर उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जनता की सेवा करना रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा.

नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
कोर्ट के ताजा फैसले के बाद कोड़ा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश के आलोक में चुनावी राजनीति से बाहर हो गये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले सांसद और विधायक दोषी करार दिये जाने की तिथि से ही अयोग्य माने जायेंगे.

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