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रांची जिला उपभोक्ता फोरम में वर्षों से लटके हैं मामले

रांची : जिला उपभोक्ता वाद निवारण फोरम, रांची में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निबटारा वर्षों से लंबित है. सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ वर्ष 2014 से लेकर जुलाई 2017 तक फोरम में कुल 793 मामले आये. इनमें से सिर्फ 328 में ही उपभोक्ताअों की शिकायतों काे निबटाया जा सका है. इस […]

रांची : जिला उपभोक्ता वाद निवारण फोरम, रांची में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निबटारा वर्षों से लंबित है. सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ वर्ष 2014 से लेकर जुलाई 2017 तक फोरम में कुल 793 मामले आये. इनमें से सिर्फ 328 में ही उपभोक्ताअों की शिकायतों काे निबटाया जा सका है. इस तरह कुल 465 मामले लंबित हैं. कुल 793 में से 116 में फैसला उपभोक्ता के पक्ष में हुआ है. उपभोक्ता फोरम में तीन माह के अंदर फैसला सुनाना कानूनी बाध्यता है. उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की धारा 13 (3 ए) के अनुसार यदि किसी वस्तु या सामान की जांच व इसके विश्लेषण की जरूरत न हो, तो उपभोक्ता की शिकायत का निबटारा तीन माह में हो जाना चाहिए. वहीं यदि जांच व विश्लेषण की जरूरत हो, तो ऐसे मामले में भी पांच माह के अंदर शिकायत पर निर्णय हो जाना चाहिए.
इधर, रांची जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2014 की 78 शिकायतों का अब तक निपटारा नहीं हुआ है. अरगोड़ा निवासी अजय कुमार ने सूचना अधिकार के अपने आवेदन में कुल 10 मामले में अादेश का संक्षिप्त सार व सुनवाई की अवधि संबंधी जानकारी मांगी थी, जो उन्हें नहीं दी गयी.
पिछले चार वर्षों में 76 मामले खारिज
: वर्ष 2014 से जुलाई 2017 तक फोरम ने उसे मिली शिकायतों में से कुल 76 मामले को सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया. इधर, दो खारिज मामले जब राज्य उपभोक्ता आयोग में गये, तो अायोग ने उन्हें सुनवाई के योग्य माना तथा फोरम को सुनवाई के लिए उन वादों (सीसी 116/15 तथा सीसी 61/14) को फोरम को लौटा दिया. यही नहीं सुनवाई के बाद सीसी 61/14 में फैसला उपभोक्ता के पक्ष में आया. वहीं दूसरे मामले में अभी सुनवाई चल रही है.
वर्ष 2014 से जुलाई 2017 तक के मामले
कुल शिकायत : 793
निष्पादित मामले : 328
उपभोक्ता के पक्ष में अादेश : 116
लंबित मामले : 465

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