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जेएसएमडीसी करेगा बालू का उठाव

रांची : बालू घाटों के लिए खान विभाग ने झारखंड लघु खनिज समानुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2017 की अधिसूचना जारी कर दी है. लघु खनिज नियमावली में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि झारखंड में बालू का उठाव एवं प्रेषण झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के अनुसार किया जायेगा. जिला स्तरीय पर्यावरण […]

रांची : बालू घाटों के लिए खान विभाग ने झारखंड लघु खनिज समानुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2017 की अधिसूचना जारी कर दी है. लघु खनिज नियमावली में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि झारखंड में बालू का उठाव एवं प्रेषण झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के अनुसार किया जायेगा.

जिला स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण के मापदंडों के अनुसार जिला प्रशासन के सहयोग से जिला खनन पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण बालू घाटों का ब्लॉक चिह्नित कर नक्शा बनाया जायेगा, जिसमें वन भूमि, गैर वन भूमि और रैयती भूमि के साथ पुल-पुलिया एवं अन्य आधारभूत संरचना को भी प्रदर्शित किया जायेगा. चिह्नित बालू घाट ब्लॉक का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) ही खनन योजना एवं सभी वैधानिक अनापत्ति/सहमति सक्षम स्तर से प्राप्त करेगा. जेएसमडीसी द्वारा संचालित बालू घाटों के लिए जेएसएमडीसी को ही डिम्ड लेसी माना जायेगा.

वैध चालान ही मान्य : सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों में संलग्न सभी कार्य विभाग, संवेदक व ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास कार्यों में उपयोग किये जाने वाले लघु खनिज वैध खनन पट्टा धारकों या खनन लाइसेंस धारकों से वैध चालान के माध्यम से ही क्रय किया गया है. ऐसा नहीं करने पर जितने खनिज का इस्तेमाल किया जायेगा, उसके बराबर दंड की राशि सरकार के पास जमा करनी होगी.
संवेदक संघ ने स्वागत किया : झारखंड राज्य संवेदक संघ ने अधिसूचना का स्वागत किया है. संघ की बैठक हवाई नगर में हुई. संवेदकों ने कहा कि इससे विकास कार्यों में तेजी आयेगी. बैठक में अजय राय, संजीव सिंह, वीरेंद्र साहू, युवराज सिंह, मुकेश कुमार आदि थे.

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