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जमीन रेखा की, 20 लाख मुआवजा मिला दीपक को
रांची : बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समीप मौजा हेथू में खाता संख्या 14, प्लाॅट संख्या 1300 में 36 डिसमिल जमीन रेखा देवी की थी. इसका अधिग्रहण रांची जिला भू-अर्जन कार्यालय ने किया था, लेकिन विभाग ने रेखा देवी की जगह मुआवजा के तौर पर 20.38 लाख रुपये दीपक वर्मा को दे दिया. जब गलती पकड़ी […]
रांची : बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समीप मौजा हेथू में खाता संख्या 14, प्लाॅट संख्या 1300 में 36 डिसमिल जमीन रेखा देवी की थी. इसका अधिग्रहण रांची जिला भू-अर्जन कार्यालय ने किया था, लेकिन विभाग ने रेखा देवी की जगह मुआवजा के तौर पर 20.38 लाख रुपये दीपक वर्मा को दे दिया. जब गलती पकड़ी गयी, तो विभाग ने आनन-फानन में जगन्नाथपुर थाने में दीपक वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी.
नीलाम वाद कार्यालय से दीपक वर्मा के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया, लेकिन रेखा देवी काे मुआवजा नहीं दिया. इसके बाद रेखा ने मामले में लोकायुक्त से शिकायत की. जांच में रांची के तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी सुरजीत सिंह पर कर्तव्यहीनता का आरोप सही पाया गया. इस मामले में लोकायुक्त ने माना कि रेखा देवी का इसमें कोई दोष नहीं है. प्रशासन ने उनकी जमीन का अधिग्रहण किया. इसलिए मुआवजा रेखा को मिलना चाहिए. उन्होंने भू-राजस्व विभाग के सचिव को आदेश दिया कि तत्काल रेखा देवी को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाये. इधर,दीपक वर्मा के खिलाफ पुलिस चार्जशीट कर चुकी है.
दीपक ने कैसे ले लिया मुआवजा
बताया जाता है कि दीपक वर्मा से जमीन रेखा देवी ने ली थी. उन्होंने रजिस्ट्री के पूर्व जमीन के एवज में दीपक वर्मा को पैसे का भुगतान भी किया था, लेकिन म्यूटेशन नहीं कराया था. प्रशासन ने जब जमीन का अधिग्रहण किया, तो म्यूटेशन में अपना नाम दिखा दीपक वर्मा ने मुआवजा का दावा किया. इस आधार पर भू-अर्जन कार्यालय ने दीपक को मुआवजा का भुगतान कर दिया था.
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