रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआइडीसी) के कामगारों के बकाया वेतन भुगतान काे लेकर दायर जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सेल अॉथोरिटी अॉफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के आग्रह को स्वीकार कर लिया.
बिहार सुपर फास्फेट फैक्टरी, सिंदरी को खरीदने के इच्छुक सेल को खरीद अॉफर पेश करने के लिए समय प्रदान किया गया. अब मामले की अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी. इससे पूर्व प्रतिवादी सेल की अोर कंपनी को खरीदने के लिए अॉफर पेश करने के लिए आैर समय देने का आग्रह किया गया. प्रतिवादी बीएसआइडीसी की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. पिछली सुनवाई के दाैरान सेल के हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था.
साथ ही खरीदने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीएसआइडीसी कामगार यूनियन की अोर से जनहित याचिका दायर कर वर्ष 1992 से वेतन एवं अन्य लाभों सहित बकाया वेतन भुगतान सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग की गयी है. बीएसआइडीसी के टाटीसिलवे स्थित इइएफ, हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, मैलुबल कास्ट आयरन, स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना सामलौंग, सुपर फॉस्फेट कारखाना सिंदरी के कर्मियों का वेतन सहित अन्य मद की राशि वर्षों से बकाया है.