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राजेंद्र व हेमलाल को अग्रिम जमानत मिली, 18 तक सरेंडर करने को कहा

रांची : रिनपास निदेशक की नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता के मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री डाॅ हेमलाल मुर्मू, डाॅ पवन कुमार सिंह व लिपिक अनिल साहू को हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. साथ ही 18 दिसंबर तक निगरानी की विशेष अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. बुधवार […]

रांची : रिनपास निदेशक की नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता के मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री डाॅ हेमलाल मुर्मू, डाॅ पवन कुमार सिंह व लिपिक अनिल साहू को हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. साथ ही 18 दिसंबर तक निगरानी की विशेष अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

बुधवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने आरोपियों की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को 25 हजार रुपये बताैर जुर्माना झारखंड हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन में जमा करने का निर्देश दिया है. मामले के अन्य आरोपी डाॅ पवन कुमार सिंह व लिपिक अनिल साहू को भी अदालत ने 11 हजार-11 हजार रुपये बताैर जुर्माना रांची जिला बार एसोसिएशन में जमा करने का निर्देश दिया है.

जुर्माने की राशि जमा करने संबंधी प्राप्ति रसीद कोर्ट में पेश करने को कहा गया. रिनपास के पूर्व प्रभारी निदेशक डाॅ अमोल रंजन सिंह व सुरेंद्र कुमार रोहिला की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) को अदालत ने खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुनाने के समय अदालत में निगरानी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा तथा प्रार्थियों की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, आरएस मजूमदार व अनिल कुमार उपस्थित थे.

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