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आरसी 38ए/96 मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का बयान दर्ज
रांची : चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 38ए/96 मामले में गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अौर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का बयान दर्ज किया गया. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में लालू प्रसाद से मामले से संबंधित लगभग 17 बिंदुअों पर प्रश्न पूछे गये. खुद को निर्दोष बताया : लालू […]
रांची : चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 38ए/96 मामले में गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अौर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का बयान दर्ज किया गया. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में लालू प्रसाद से मामले से संबंधित लगभग 17 बिंदुअों पर प्रश्न पूछे गये.
खुद को निर्दोष बताया : लालू ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने जो भी किया वह विधिसम्मत तरीके से किया. लालू से पूछा गया कि उन्होंने पशुपालन विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक डॉ अोपी दिवाकर के साथ साजिश में शामिल होकर अवैध निकासी में सहयोग किया? इस पर लालू ने कहा कि वे किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे अौर न ही अवैध निकासी में सहयोग किया. लालू प्रसाद से लगभग 40 मिनट तक सवाल-जवाब किये गये. इसी मामले में एक अन्य आरोपी विद्यासागर निषाद का भी बयान दर्ज किया गया.
इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव अपने अधिवक्ताअों के साथ दिन के 11 बजे सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंचे. कोर्ट में उन्हें बताया गया कि दिन के दो बजे से बयान दर्ज किया जायेगा. इसके बाद लालू बीएनआर गेस्ट हाउस लौट गये. वे दो बजे दोबारा कोर्ट गये. जिसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया. गौरतलब है कि आरसी 38ए/96 दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा मामला है. आरसी 38 ए के अलावा लालू प्रसाद ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चारा घोटाला से जुड़े आरसी 64ए/96 मामले में हाजिरी दी. इस मामले में बचाव पक्ष की अोर से बहस की जा रही है.
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