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महाधिवक्ता के जवाब के बाद सरकार को दो माह की मोहलत

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डाॅ एसएन पाठक की अदालत में बुधवार को राज्य के 89 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों की सेवा मान्यता व वेतन भुगतान को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने महाधिवक्ता अजीत कुमार के जवाब को देखते हुए राज्य सरकार को पॉलिसी बनाकर प्रोजेक्ट विद्यालयों के शेष […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डाॅ एसएन पाठक की अदालत में बुधवार को राज्य के 89 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों की सेवा मान्यता व वेतन भुगतान को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने महाधिवक्ता अजीत कुमार के जवाब को देखते हुए राज्य सरकार को पॉलिसी बनाकर प्रोजेक्ट विद्यालयों के शेष बचे शिक्षक व कर्मचारियों की सेवा मान्यता देने व उनके बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए दो माह की मोहलत प्रदान कर दी. मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस मामले में संचिका भेज कर उनसे कानूनी राय मांगी है. संचिका उन्हें 21 नवंबर को ही मिली है. वे देख नहीं पाये हैं.

इस मामले में करोड़ों रुपये का भुगतान किया जाना है. वैसी स्थिति में सरकार प्रत्येक बिंदु की जांच कर रही है. उच्चस्तरीय समिति के प्रस्ताव पर राय देने व उसे कैबिनेट की स्वीकृति लेने में समय लगेगा. उन्होंने छह सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. अदालत ने कहा कि छह सप्ताह क्यों, आप आठ सप्ताह ले लीजिये, लेकिन हर हाल में आदेश का अनुपालन करायें. अदालत ने पिछली सुनवाई में शिक्षकों को सेवा मान्यता नहीं देने के मामले में कड़ी नाराजगी जतायी थी. इससे पूर्व प्रार्थी ने बताया कि वर्ष 1984- 85 में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों में हुई थी. राज्य बनने के समय 89 प्रोजेक्ट विद्यालय झारखंड के हिस्से में आये थे. 30 वर्षों से शिक्षाकर्मी बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि सैकड़ों प्रार्थियों की ओर से 169 याचिकाएं दायर की गयी है.

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