विभाग द्वारा यह भी आदेश जारी किया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा रहने पर ही आवेदक के भवन प्लान की स्वीकृति होगी. यदि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं है, तो आवेदक को पहले टैक्स जमा करने के लिए सूचित किया जायेगा. टैक्स जमा करने के बाद ही नक्शा स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी.
BREAKING NEWS
नक्शे के लिए खाली जमीन का भी देना होगा होल्डिंग नंबर
रांची. नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय और अधिसूचित क्षेत्र में खाली जमीन का भी होल्डिंग टैक्स देना होगा. इन क्षेत्रों में यदि कोई नक्शा पास कराने के लिए भवन प्लान निकाय में भेजता है, तो नक्शा में खाली या परती जमीन का होल्डिंग नंबर अंकित करना अनिवार्य है. नगर विकास विभाग ने इससे संंबंधित […]
रांची. नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय और अधिसूचित क्षेत्र में खाली जमीन का भी होल्डिंग टैक्स देना होगा. इन क्षेत्रों में यदि कोई नक्शा पास कराने के लिए भवन प्लान निकाय में भेजता है, तो नक्शा में खाली या परती जमीन का होल्डिंग नंबर अंकित करना अनिवार्य है. नगर विकास विभाग ने इससे संंबंधित अधिसूचना जारी दी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement