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कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर रांची जीआरपी के थाना प्रभारी निलंबित

रांची : 60 साल के दिव्यांग भिखारी चमरू उरांव के पैसा मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में रांची जीआरपी के थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई रेल अाइजी सुमन गुप्ता के आदेश से की गयी है. इसकी पुष्टि […]

रांची : 60 साल के दिव्यांग भिखारी चमरू उरांव के पैसा मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में रांची जीआरपी के थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई रेल अाइजी सुमन गुप्ता के आदेश से की गयी है. इसकी पुष्टि विभागीय अधिकारी ने की है. इस मामले में प्रभात खबर में 29 अगस्त 2017 को समाचार प्रकाशित हुआ था.
क्या थी शिकायत
चमरू मूल रूप से गुमला के विशुनपुर के निवासी हैं. इन्होंने एक माह तक भीख मांगकर छह से सात हजार रुपये इकट्ठे किये थे. रांची से लोहरदगा जाने के लिए उन्होंने पांच अगस्त 2017 को रांची स्टेशन पर लोहरदगा पैसेंजर में पहले अपना थैला रखा और फिर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. तब तक ट्रेन खुल गयी.
वे चढ़ नहीं पाये. पैसा ट्रेन में ही चला गया. ट्रेन में जीआरपी रांची के स्कॉट टीम के एएसआइ नरेश पासवान को भिखारी का थैला लोहरदगा में मिला. इसकी सूचना इन्होंने रांची रेल जीआरपी के थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह को दी. उन्होंने पैसा लेकर एएसआइ को थाने में आने को कहा.
एएसआइ पासवान ने पांच अगस्त को ही रात 10:10 बजे थाना पहुंचकर भिखारी के पैसे उनके हवाले कर दिया. लेकिन पैसे की जब्ती सूची नहीं बनायी और न ही थाने की दैनिकी में इसकी इंट्री ही की. 18 अगस्त को भिखारी फिर थाने पहुंचा. इस बार जीआरपी थाने में उससे कहा गया कि पहले सादे कागज पर हस्ताक्षर करो, फिर पैसा मिलेगा. लेकिन सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उसे पैसा दिये बिना भगा दिया गया.
इस मामले की मीडिया पड़ताल शुरू हुई, तो थानेदार ने उसी रात भिखारी के पैसे की इंट्री थाने की डायरी में दिखायी. इसके बाद भिखारी फिर थाने में 25 अगस्त को आया, लेकिन उसे पैसा नहीं दिया गया. बाद में मामला तूल पकड़ा, तो थाना प्रभारी ने भिखारी को पैसे लौटा दिये. इस मामले में शिकायत मिलने पर आइजी ने एसआरपी को जांच की जवाबदेही सौंपी थी.

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