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सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं होने पर हाइकोर्ट नाराज

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. एकल पीठ के सितंबर 2015 के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए झारखंड स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया. कहा कि आदेश का अनुपालन करें या अगली सुनवाई के […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. एकल पीठ के सितंबर 2015 के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए झारखंड स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया.

कहा कि आदेश का अनुपालन करें या अगली सुनवाई के दाैरान प्रबंध निदेशक व खूंटी बाजार समिति के सचिव सशरीर उपस्थित रहें. मामले की अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद होगी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरुण विजय सिंह ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.

एकल पीठ ने सितंबर 2015 में प्रार्थी के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का आदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक को दिया था. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थी ने अवमानना याचिका दायर की है.

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