कहा कि आदेश का अनुपालन करें या अगली सुनवाई के दाैरान प्रबंध निदेशक व खूंटी बाजार समिति के सचिव सशरीर उपस्थित रहें. मामले की अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद होगी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरुण विजय सिंह ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.
एकल पीठ ने सितंबर 2015 में प्रार्थी के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का आदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक को दिया था. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थी ने अवमानना याचिका दायर की है.