रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रेलवे के सेक्शन इंजीनियर विजय कुमार यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. साथ ही अभियुक्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 11 अक्तूबर को अदालत में पेश करने काे कहा है. मंगलवार को सीबीआइ (एसीबी) रांची ने इंजीनियर को 3.44 लाख रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. सीबीआइ ने इंजीनियर को बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे अदालत में पेश किया.
सीबीआइ की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त को घूस लेते गिरफ्तार किया गया था. वह ठेकेदार प्रकाश सिंह से उसका बिल पास करने के लिए चार प्रतिशत की दर से घूस ले रहा था.
ठेकेदार का रेलवे में किये गये काम के सिलसिले में 86 लाख रुपये का बिल बकाया था. मामले की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने अभियुक्त को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद उसे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया. इस इंजीनियर द्वारा घूस मांगने की शिकायत के बाद डीएसपी सतीश झा के नेतृत्व में सीबीआइ ने जाल बिछा कर घूस लेते उसे गिरफ्तार किया था.