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दंड के डर से डीडीओ नहीं करा रहे हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन

रांची: सरकारी विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(डीडीओ) द्वारा निर्धारित समय पर जीएसटी का रिटर्न नहीं दाखिल करने पर डीडीओ को 200 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड लगेगा. जीएसटी में किये गये इस प्रावधान की वजह से राज्य सरकार के अधीन चलने वाले विभागों, प्राधिकरणों के डीडीओ जीएसटी में अपना निबंधन नहीं करा रहे […]

रांची: सरकारी विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(डीडीओ) द्वारा निर्धारित समय पर जीएसटी का रिटर्न नहीं दाखिल करने पर डीडीओ को 200 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड लगेगा. जीएसटी में किये गये इस प्रावधान की वजह से राज्य सरकार के अधीन चलने वाले विभागों, प्राधिकरणों के डीडीओ जीएसटी में अपना निबंधन नहीं करा रहे हैं.

जीएसटी अधिनियम की धारा-51 में सरकार, स्थानीय प्राधिकार या अभिकरण द्वारा कांट्रैक्ट के मामले में भुगतान करते समय 2.5 लाख के अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत राशि टैक्स के रूप में कटौती की जायेगी. यदि आपूर्ति अंतरराज्यीय हो, तो दो प्रतिशत की दर से कटौती की जायेगी. काटी गयी रकम को अगले महीने की 10 तारीख तक उसका रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.

कटौती के लिए डीडीओ का जीएसटी में निबंधन कराना जरूरी है. डीडीओ को निबंधन के लिए अपना आधार, पैन कार्ड व मोबाइल नंबर, डिजिटल सिग्नेचर देना जरूरी है. इसी डर से डीडीओ निबंधन नहीं करा रहे हैं. विभागों में भुगतान भी हो रहा है, तो जीएसटी नहीं कट रहा है.

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