जीएसटी अधिनियम की धारा-51 में सरकार, स्थानीय प्राधिकार या अभिकरण द्वारा कांट्रैक्ट के मामले में भुगतान करते समय 2.5 लाख के अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत राशि टैक्स के रूप में कटौती की जायेगी. यदि आपूर्ति अंतरराज्यीय हो, तो दो प्रतिशत की दर से कटौती की जायेगी. काटी गयी रकम को अगले महीने की 10 तारीख तक उसका रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.
कटौती के लिए डीडीओ का जीएसटी में निबंधन कराना जरूरी है. डीडीओ को निबंधन के लिए अपना आधार, पैन कार्ड व मोबाइल नंबर, डिजिटल सिग्नेचर देना जरूरी है. इसी डर से डीडीओ निबंधन नहीं करा रहे हैं. विभागों में भुगतान भी हो रहा है, तो जीएसटी नहीं कट रहा है.