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सरकार ने प्रज्ञान फाउंडेशन के तीन ठिकानों पर नोटिस भेजा है, प्रज्ञान यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस, दफ्तर हुआ सील

रांची : राज्य सरकार ने प्रज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव को नोटिस जारी किया है. इसमें फाउंडेशन द्वारा झारखंड में स्थापित प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को रद्द करने की चेतावनी दी गयी. सरकार ने फाउंडेशन के तीन ठिकानों पर नोटिस भेजा है. फाउंडेशन के ट्रस्टी सह यूनिवर्सिटी के चांसलर फर्जी मेडिकल डिग्री घोटाले में जेल में […]

रांची : राज्य सरकार ने प्रज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव को नोटिस जारी किया है. इसमें फाउंडेशन द्वारा झारखंड में स्थापित प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को रद्द करने की चेतावनी दी गयी. सरकार ने फाउंडेशन के तीन ठिकानों पर नोटिस भेजा है. फाउंडेशन के ट्रस्टी सह यूनिवर्सिटी के चांसलर फर्जी मेडिकल डिग्री घोटाले में जेल में हैं. फाउंडेशन का कोलकाता स्थित कार्यालय को सीआइडी ने सील कर दिया है. रांची स्थित पते पर कोई मौजूद नहीं है.
सरकार ने प्रज्ञान यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए दी गयी अनुमति को रद्द करने के लिए नोटिस भेजा है. प्रज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट रूप चंद मुखर्जी लेन कोलकाता, महाबीर टावर रांची और मिसिर गोंदा के पते पर नोटिस भेजा गया है. रांची स्थित दोनों पते पर फिलहाल कोई उपलब्ध नहीं है. कोलकाता स्थित फाउंडेशन के कार्यालय को कोलकाता सीआइडी की आर्थिक अपराध शाखा ने विधान नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मद्देनजर सील कर दिया है.

सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोलकाता सीआइडी के एडीजी ने जालसाजी के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में फाउंडेशन द्वारा रांची में प्रज्ञान यूनिवर्सिटी स्थापित करने से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं. सरकार की ओर से जारी नोटिस में यह कहा गया है कि फाउंडेशन ने निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निर्धारित मॉडल गाइड लाइन का उल्लंघन किया है. सरकार ने अगस्त 2016 में विश्वविद्यालय के लिए शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्त से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी. फाउंडेशन ने अब तक यह रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है.


कोर्स और फीस का ब्योरा भी सरकार को नहीं दिया है. जून 2017 में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी. हालांकि इसमें भी फाउंडेशन के किसी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया. इसलिए क्यों नहीं प्रज्ञान यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दी गयी अनुमति को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाये.

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