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बगैर अनुमति लगाया तोरण द्वार निगम ने वसूला छह लाख जुर्माना

रांची. रांची नगर निगम से अनुमति लिये बगैर सड़क पर तोरण द्वार लगाने पर रविवार को नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शहर के पांच कपड़ा दुकानों पर 6.04 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. निगम के इंफोर्समेंट ऑफिसर धीरज कुमार के नेतृत्व में चलाये गये इस अभियान में द्वारिकाधीश वस्त्रालय को 1.39 लाख, देवकी वस्त्रालय […]

रांची. रांची नगर निगम से अनुमति लिये बगैर सड़क पर तोरण द्वार लगाने पर रविवार को नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शहर के पांच कपड़ा दुकानों पर 6.04 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

निगम के इंफोर्समेंट ऑफिसर धीरज कुमार के नेतृत्व में चलाये गये इस अभियान में द्वारिकाधीश वस्त्रालय को 1.39 लाख, देवकी वस्त्रालय को 1.06 लाख, निर्मलांजलि वस्त्रालय को 1.06 लाख, रंगीला वस्त्रालय पर 1.49 लाख, व वीणा वस्त्रालय पर 1.06 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. निगम के टीम ने इस दौरान सभी ऑनरों को चेतावनी दी है कि किसी भी हाल में आप सड़क पर तोरण द्वार या प्रचार सामग्री अवैध रूप से नहीं लगा सकते हैं.
मीट दुकान से भी वसूला पांच हजार : धीरज कुमार द्वारा कपड़ा दुकानों पर फाइन करने के बाद काेकर चौक में एक मीट दुकान, कांटाटोली चौक में मुरगा दुकान व कोकर में ही सड़क पर बिल्डिंग मेटेरियल गिराने को लेकर प्रकाश जायसवाल पर जुर्माना लगाया. अवैध दुकानों व भवन निर्माण सामग्री से निगम के टीम ने इस दौरान पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला गया.

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