उन्होंने कहा कि सरकार की दलील है कि लोक कल्याण और विकास wयोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण किया जायेगा. ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार संशोधन कर रही है. श्री भगत ने कहा कि सीएनटी का प्रावधान खास क्षेत्रों में ही है. ऐसे में संताल परगना का क्या सरकार विकास नहीं करना चाहती है.
18 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार इस विकास के उद्देश्य को कैसे पूरा करेगी. एसपीटी कानून से अच्छादित जिलों में सरकार कैसे विकास करेगी. अगर वहां बिना संशोधन के विकास हो सकता है, तो फिर सीएनटी वाले इलाके में संशोधन की क्या आवश्यकता है. श्री भगत ने कहा कि इसके तहत जो प्रावधान किये गये हैं, वह सभी भूमि-अधिग्रहण कानून में भी हैं. चार गुणा मुआवजा से लेकर जमीन वापसी तक का उल्लेख उस कानून में है. फिर नये सिरे से कानून लाने की क्या जरूरत है. बैठक की शुरुआत में श्री भगत ने टीएससी नियमावली को अंगीकार करने का भी मामला उठाया.