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कार्रवाई: नगर निगम की स्वास्थ्य पदाधिकारी ने कोतवाली थाना में दर्ज कराया मामला एटूजेड, टेट्राटेक, सेनेस पर 4.70 करोड़ की गड़बड़ी की प्राथमिकी

रांची : एटूजेड, टेट्राटेक व सेनेस कंपनी के खिलाफ सोमवार को रांची नगर निगम की स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ किरण कुमारी ने कोतवाली थाना में 4: 70 करोड़ की गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया है़. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि नगर निगम ने वर्ष 2011 में शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा एटूजेड […]

रांची : एटूजेड, टेट्राटेक व सेनेस कंपनी के खिलाफ सोमवार को रांची नगर निगम की स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ किरण कुमारी ने कोतवाली थाना में 4: 70 करोड़ की गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया है़. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि नगर निगम ने वर्ष 2011 में शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा एटूजेड कंपनी को सौंपा था़ दिसंबर 2012 तक कंपनी के कार्य की मॉनिटरिंग के लिए टेट्राटेक को कंसलटेंट नियुक्त किया गया था़.

उसके बाद जनवरी 2013 से सेनेस कंपनी को कंसलटेंट नियुक्त किया गया़ इन दोनों कंसलटेंट के अनुमोदन के बाद ही नगर निगम द्वारा कंपनी को भुगतान किया गया.कंपनी को जो भी गलत भुगतान किये गये है़ं, उसके लिए एटूजेड कंपनी और कंसलेटेंट के रूप में कार्यरत टेट्राटेक व सेनेस इंडिया जिम्मेवार है़ं स्वास्थ्य पदाधिकारी के बयान पर कोतवाली थाना में सोमवार की देर रात प्राथमिकी दर्ज की गयी है़.
नगर निगम ने मांगा था लोकायुक्त से समय
लाेकायुक्त के आदेश के बाद नगर आयुक्त ने लोकायुक्त से इस संबंध में समय देने की मांग की थी. नगर आयुक्त ने कहा था कि एटूजेड व नगर निगम के बीच एक केस वर्तमान में चल रहा है. इसलिए इस मामले में उन्हें समय दिया जाये.

इस पर लोकायुक्त ने यह आदेश दिया था कि 15 दिनों के अंदर दोषियों पर नगर निगम एफआइआर दर्ज कराये. इस आदेश के आलोक में सोमवार को उक्त तीनों कंपनी पर एफआइआर दर्ज करायी गयी.
क्या है मामला : रांची नगर निगम के ऑडिट के दौरान महालेखाकार ने यह पाया कि जिन वाहनों से कचरा का उठाव दर्शाया गया है, उसमें से कई वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्कूटर व बाइक के रूप में दर्ज है़ इन वाहनों के द्वारा ही हजारों टन कूड़े का उठाव निगम ने दर्शाया था. साथ ही कूड़ा उठाव के इस कार्य काे लेकर नगर निगम ने संबंधित कंपनी को राशि का भुगतान भी कर दिया. जांच के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर महालेखाकार की ओर से लोकायुक्त के यहां शिकायतवाद दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद लोकायुक्त ने नगर आयुक्त को आदेश दिया था कि संबंधित लोगों पर नगर निगम केस दर्ज करवाये.

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